बैंकों पर RBI के अप्रैल 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो प्रमोटर्स मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या पूर्णकालिक निदेशक हैं वो 12 साल से ज्यादा समय तक अपने पदों पर नहीं बने रह सकते है लेकिन RBI चाहे तो कार्यकाल को 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है. कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी देते समय RBI यह चेक करता है कि बैंक ने उनके कार्यकाल में कितनी तरक्की की है.